परवाणू पुलिस ने 7 साल बाद गंभीर मारपीट का भगोड़ा आरोपी धर दबोचा

परवाणू पुलिस ने 7 साल बाद गंभीर मारपीट का भगोड़ा आरोपी धर दबोचा

Parwanoo police arrested the accused of serious assault after 7 years.

Parwanoo: परवाणू पुलिस थाना में गठित  (Proclaimed Offender Cell) की टीम ने भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है।  पुलिस ने वर्ष 2018 के एक गंभीर मारपीट मामले (Assault Case) में लंबे समय से फरार चल रहे घोषित भगोड़ा आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ मोंटू (Sukhjinder Singh alias Montu) को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान (Accused Details)

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखजिंदर सिंह उर्फ मोंटू, पुत्र श्री गुरचरण सिंह, निवासी रतपुर कॉलोनी, पिंजौर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा), उम्र 47 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी को पिंजौर–कालका क्षेत्र (Pinjore–Kalka Area) से गिरफ्तार किया गया।

नया मामला दर्ज (Fresh Case Registered)

गिरफ्तारी के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या (FIR No.) 136/2025, दिनांक 25-12-2025, धारा 209, 269 बी.एन.एस. (BNS Sections) के तहत पुलिस थाना परवाणू में मामला दर्ज किया गया है।

2018 का मामला: क्या है पूरा घटनाक्रम (Background of the Case)

13-06-2018 को परवाणू निवासी प्रमोद शर्मा (Complainant) ने पुलिस थाना परवाणू में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, जब वह अपने साथियों के साथ बोलेरो वाहन में सेक्टर-4 से परवाणू की ओर जा रहे थे, तो कसौली रोड चौक (Kasauli Road Chowk) पर कुछ लोगों ने डंडों, तलवारों और पत्थरों से लैस होकर उनका रास्ता रोक लिया।

साथियों को गंभीर चोटें

आरोपियों ने सामूहिक रूप से मारपीट (Group Assault) की, जान से मारने की धमकियाँ दीं और वाहनों के शीशे तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में शिकायतकर्ता और उसके साथियों को गंभीर चोटें (Serious Injuries) आई थीं।

तत्काल दर्ज हुआ था मामला (Original FIR Details)

इस संबंध में पुलिस थाना परवाणू में अभियोग संख्या 86/2018, दिनांक 13-06-2018, धारा 147, 148, 149, 341, 323, 336, 506, 427 IPC (Indian Penal Code) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

जांच, चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई (Investigation & Trial)

मामले की जांच के दौरान कुल 09 आरोपियों (Nine Accused) को जांच में शामिल किया गया और उन्हें धारा 41(1) सीआरपीसी (CrPC Notice) के तहत पाबंद किया गया। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोप-पत्र (Charge Sheet) तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट से फरारी और भगोड़ा घोषित (Proclaimed Offender)

ट्रायल के दौरान आरोपी सुखजिंदर सिंह उर्फ मोंटू को न्यायालय द्वारा बार-बार पेश होने के आदेश दिए गए, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहा। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा उसे 27-09-2025 को भगोड़ा अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित किया गया।

लगातार बदल रहा था ठिकाना (Evasion from Arrest)

पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन परवाणू पुलिस टीम (Parwanoo Police Team) के सतत प्रयासों के चलते अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

आज कोर्ट में पेशी (Court Production)

गिरफ्तार भगोड़े आरोपी को दिनांक 26-12-2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

मामले में आगे की जांच (Further Investigation) जारी है।

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