भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दे कि ये आदेश 2018 में भाजपा नेता पर लगे रेप के आरोपों को लेकर दिया गया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते कहा कि दिल्ली पुलिस को 3 महीने की जांच रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।पिछले सुनवाई के दौरान जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पुलिस की रवैया इस केस को लेकर बहुत ढीला है।
रेप पीड़िता दिल्ली की रहने वाली है। वह शानवाज हुसैन के खिलाफ 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी। महिला का आरोप था कि पूर्व केंद्र मंत्री छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने CrPC की धारा 156(3) के तहत दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।
निचली अदालत ने 12 जुलाई 2018 को शाहनवाज के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ उन्होंने रिवीजन पिटीशन लगाई थी। इसे खारिज कर दिया गया। और शाहनवाज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। हुसैन के खिलाफ जून 2018 में IPC की धारा 376, 328, 120B और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
