हिमाचल प्रदेश में अनुबंध भर्ती पर रोक, नए अधिनियम के तहत होगी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध भर्ती पर रोक

New system implemented: Effective from 20 February 2025

Shimla: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी विभागों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब राज्य में सरकारी भर्तियां और सेवा शर्तें हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तहत होंगी।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से प्रभावी है, जबकि इसके कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू माने जाएंगे।


क्या बदला है?

  • अनुबंध आधार पर भर्ती पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

  • “अनुबंध” शब्द को हटाकर “नियमितीकरण” से प्रतिस्थापित किया गया है।

  • अब सीधी भर्ती नियमित आधार पर ही होगी।


नई भर्ती प्रक्रिया पर पूर्ण विराम

सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

  • कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया तब तक शुरू न की जाए जब तक सरकार से नई गाइडलाइन जारी न हो।

  • रिक्त पदों की पुनः समीक्षा की जा रही है।

  • सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोर्डों-निगमों के प्रमुखों, और भर्ती आयोगों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


नियमितीकरण की प्रक्रिया भी बदली

  • अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण अब नए अधिनियम के अनुसार होगा।

  • नियमितीकरण आदेश में अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा कि यह हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के अंतर्गत किया गया है।

  • पहले से जारी आदेशों में भी तत्काल इस अधिनियम का हवाला जोड़ा जाएगा।


क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

✅ अनुबंध व्यवस्था समाप्त होने से नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी।
✅ सरकारी नौकरियों में स्थायित्व और पारदर्शिता आएगी।
✅ कर्मचारियों को मिलेगा बेहतर सेवा लाभ और अधिकार।
✅ प्रशासनिक प्रक्रियाएं होंगी ज्यादा सुव्यवस्थित।


निष्कर्ष

यह कदम हिमाचल प्रदेश के सरकारी ढांचे में एक बड़ी और ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और भरोसेमंदी भी बढ़ेगी।

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