संजौली मस्जिद विवाद में आया नया मोड़

संजौली मस्जिद विवाद

A new twist in the Sanjauli Mosque dispute

शिमला(Shimla) की संजौली मस्जिद (Sanjauli Mosque) की तीन अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट (Municipal Commissioners Court)के आदेश को अब चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, मस्जिद कमेटी ने आयुक्त कोर्ट के आदेश को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे स्वयं अवैध निर्माण को गिराएंगे। वहीं, ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन (All Himachal Muslim Organisation) ने इस आदेश को तथ्यों से परे बताते हुए इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

संगठन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी(Spokesperson Nazakat Ali Hashmi) का दावा है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है और 125 साल के राजस्व रिकॉर्ड(125 years of revenue records) में इसका उल्लेख है। उनका कहना है कि मस्जिद में नमाजियों की बढ़ती संख्या के कारण मंजिलें बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड(Wakf Board) से एनओसी(NOC) ली गई थी, और इस मामले में दो पक्षों की लड़ाई को जोड़कर गलत तरीके से इसे अवैध घोषित किया गया है।

दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने संस्था के दावों को खारिज करते हुए कहा कि आयुक्त कोर्ट का फैसला मान्य है और अवैध निर्माण गिराने का काम जल्द शुरू होगा।

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